राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए गुजरात सरकार ने ‘होम– स्टे योजना’ की घोषणा की.
योजना की घोषणा राज्य पर्यटन मंत्री सौरभ पटेल ने 20 नवंबर 2014
को की.
गुजरात के इच्छुक निवासी ‘होम–
स्टे’ सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं और
इसके लिए उन्हें पुलिस से समाशोधन (क्लीयरेंस) प्राप्त करना होगा.
होम– स्टे योजना से संबंधित मुख्य तथ्य
• योजना के तहत, पर्यटकों को दी जाने वाली सेवा दो श्रेणियों- गोल्ड और सिल्वर में बंटी है.
• गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) आवेदकों की संपत्तियों और आवासों की जांच के बाद उन्हें श्रेणी आवंटित करने के बारे में फैसला करेगा.
• टीसीजीएल अल्पकालिक प्रशिक्षण और मार्केटिंग के लिए मदद मुहैया कराएगा.
• होम– स्टे सुविधा के तहत पंजीकृत निवासियों को बिजली का बिल, नगरपालिका कर, संपत्ति कर औऱ जल कर नियमित घरेलू दरों पर ही देना होगा.
• होम– स्टे प्रदाताओं को अधिकतम 6 कमरे देने की अनुमति मिलेगी और प्रदाता को विलासिता कर (लग्जरी टैक्स) और मूल्य वर्धित कर (वैल्यू एडेड टैक्स) देने की जरूरत नहीं होगी.
होम– स्टे योजना से संबंधित मुख्य तथ्य
• योजना के तहत, पर्यटकों को दी जाने वाली सेवा दो श्रेणियों- गोल्ड और सिल्वर में बंटी है.
• गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) आवेदकों की संपत्तियों और आवासों की जांच के बाद उन्हें श्रेणी आवंटित करने के बारे में फैसला करेगा.
• टीसीजीएल अल्पकालिक प्रशिक्षण और मार्केटिंग के लिए मदद मुहैया कराएगा.
• होम– स्टे सुविधा के तहत पंजीकृत निवासियों को बिजली का बिल, नगरपालिका कर, संपत्ति कर औऱ जल कर नियमित घरेलू दरों पर ही देना होगा.
• होम– स्टे प्रदाताओं को अधिकतम 6 कमरे देने की अनुमति मिलेगी और प्रदाता को विलासिता कर (लग्जरी टैक्स) और मूल्य वर्धित कर (वैल्यू एडेड टैक्स) देने की जरूरत नहीं होगी.
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