राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
ने 28 मई 2015 को 119
वें संविधान संशोधन विधेयक-2013 को मंजूरी दे
दी. यह विधेयक भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (एलबीए-लैंड बाउंड्री
एग्रीमेंट) से संबंधित है.
इससे पहले, यह विधेयक मई 2015 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था.
यह भारतीय संविधान का 100वां संशोधन है जिसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जायेगा.
यह संविधान संशोधन विधेयक दोनों देशों की सीमा के मध्य मौजूद कुछ क्षेत्रों के आदान-प्रदान से संबंधित है.
निष्कर्ष
इस निर्णय के बाद बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र मिलेंगे (17160 एकड़) जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र (7110 एकड़) क्षेत्र प्राप्त होंगे.
असम में भारत को 470 एकड़ भूमि बांग्लादेश से प्राप्त होगी जबकि 268 एकड़ बांग्लादेश को दिया जायेगा.
परिक्षेत्र प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग को कहते हैं जो दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में घिरा होता है. इस विधेयक में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मेघालय में मौजूद परिक्षेत्र शामिल हैं.
इससे पहले, यह विधेयक मई 2015 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था.
यह भारतीय संविधान का 100वां संशोधन है जिसके तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जायेगा.
यह संविधान संशोधन विधेयक दोनों देशों की सीमा के मध्य मौजूद कुछ क्षेत्रों के आदान-प्रदान से संबंधित है.
निष्कर्ष
इस निर्णय के बाद बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र मिलेंगे (17160 एकड़) जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र (7110 एकड़) क्षेत्र प्राप्त होंगे.
असम में भारत को 470 एकड़ भूमि बांग्लादेश से प्राप्त होगी जबकि 268 एकड़ बांग्लादेश को दिया जायेगा.
परिक्षेत्र प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग को कहते हैं जो दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में घिरा होता है. इस विधेयक में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मेघालय में मौजूद परिक्षेत्र शामिल हैं.
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