केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(सीबीडीटी) ने 28 जनवरी 2014
को ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों
(सीडब्ल्यूजी) और एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों और सरकार द्वारा पुरस्कृत
खिलाड़ियों के लिए आयकर में छूट संबंधी एक आदेश जारी किया. आदेश अधिसूचना जारी
करने की तारीख से प्रभावी हो गया है. अब तक वैसे पदक विजेता खिलाड़ियों, जिन्हें सरकार द्वारा पुरस्कार के तौर पर धन राशि या उपहार मिलते थे,
उन पर आयकर देना पड़ता था. जबकि दूसरे क्षेत्र के कामयाब लोगों
जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेताओं (खिलाड़ियों के
अलावा) को आयकर में छूट मिला करती थी. राज्य या केंद्र सरकार द्वारा दिए गए
पुरस्कार पर खिलाड़ियों को आयकर में छूट देने के लिए सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम 1961
(1961 का 43) की धारा (17ए) के तहत प्रावधान किए हैं. सीबीडीटी की अधिसूचना के मुताबिक अब तक
वैसे पदक विजेता खिलाड़ी जिन्हें सरकार से बतौर पुरस्कार धनराशि मिलती थी वे आयकर
के दायरे में होते थे.
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