उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2014 पारित-(24-JAN-2014) C.A

| Friday, January 24, 2014
उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2014 विपक्ष के विरोध के बावजूद  21 जनवरी 2014 को पारित किया  गया. यह विधेयक लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुपालन में पारित किया गया.
इस विधेयक को पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के स्थान पर लाया गया है. वर्तमान में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, एवं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा है.  

उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2014 राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया. यह विधेयक लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013  के अनुपालन में पारित किया गया.

उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक  2014 
उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2014 के अनुसार राज्य में लोकायुक्त का निर्माण उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगा.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति करेगा. अध्यक्ष के अलावा चार अन्य सदस्यों के पैनल में 50 प्रतिशत सदस्य न्यायपालिका से होंगे.
किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधायिका का कोई सदस्य लोकायुक्त संगठन का सदस्य  नहीं होगा.


0 comments:

Post a Comment