मोरक्को की संसद ने बलात्कार पर दंड संहिता अनुच्छेद संशोधित किया-(27-JAN-2014) C.A

| Monday, January 27, 2014
मोरक्को की संसद ने 23 जनवरी 2014 को सर्वसम्मति से दंड संहिता का एक अनुच्छेद को संशोधित किया. यह अनुच्छेद नाबालिग लड़कियों के बलात्कारियों को उनसे शादी करके मुकदमे से बचने की छूट देता था. देश ने सक्रिय कार्यकर्ताओं की बलात्कार-पीड़ित युवतियों के बेहतर संरक्षण की माँग पर संहिता में संशोधन किया.

मोरक्को की दंड संहिता के अनुच्छेद 475 की जनता में अभूतपूर्व आलोचना हुई थी. वहां की जनता में इसने 2012 में तब प्रमुखता प्राप्त की, जब 16-वर्षीया अमीना फिलाली ने बलात्कारी के साथ शादी करने के लिए बाध्य किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी. अनुच्छेद 475 के अंतर्गत किसी अल्पव्यस्क का अपहरण करने या उसे धोखा देने पर एक से पाँच साल तक की कैद का प्रावधान था, लेकिन उसका दूसरा खंड कहता है कि अगर पीड़ित अपराधी के साथ शादी कर ले, तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. यह खंड अभियोगी को बचने का रास्ता देता था.

मोरक्को के अधिकार समूहों ने संशोधन का स्वागत किया. मोरक्को में लिंगगत असमानता और स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा को लेकर राजधानी रबाट में बार-बार आंदोलन होते रहते हैं. इस संशोधन का प्रस्ताव पहले इस्लामवादियों के नेतृत्व वाली सरकार ने 2013 में किया था. 

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