बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा की गई खरीद पर मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि. को कोटे की मंजूरी-(16-JAN-2014) C.A

| Thursday, January 16, 2014
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीइए) ने मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि. (आइटीआई लि.) के लिए आरक्षण कोटे को जारी रखने संबंधी दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को 15 जनवरी 2014 को मंजूरी दे दी. इससे आइटीआई दूरसंचार निर्माण के प्रतिस्पर्द्धी माहौल में बने रहने में समर्थ होगी.
आरक्षण कोटे को जारी रखने संबंधी दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव के मुख्य बिंदु 
आइटीआई लि. द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए मैसर्स आइटीआई लि. के वास्ते बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा दिए गए खरीद के 30 प्रतिशत आदेशों को और बीएसएनएल एवं एमटीएनएल की प्रमुख परियोजनाओं (जैसे जीएसएम नेटवर्क रोल-आउट) के लिए नेटवर्क रोल आउट आदेशों के 20 प्रतिशत को आरक्षित करने के जरिए मैसर्स आइटीआई लि. के लिए आरक्षण कोटा नीति जारी रखना.
आइटीआई सिर्फ कीमत ज्ञात होने के बाद और वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक होने पर ही आरक्षण कोटे के तहत आदेश प्राप्त करेगा.
बीएसएनएल / एमटीएनएल द्वारा मैसर्स आइटीआई लि. को दी गई पूर्ववर्ती परियोजनाओं के बदले बकाया अग्रिम के नकदीकरण के विषयाधीन आइटीआई पर मिले आदेशों के लिए 10 प्रतिशत अग्रिम देंगे ताकि आइटीआई को इन अग्रिमों के समुचित उपयोग के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के विषयाधीन आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी पूंजी की समस्या का सामना नही करना पड़े.
आइटीआई बोली खुलने के 15 दिन के अंतर आरक्षण कोटा के तहत अपने विकल्प का इस्तेमाल करेगा.
उक्त नीतिगत उपाय एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे और 21.09.2013 से  प्रभावी होंगे तथा इस अवधि के समाप्त होने के बाद आइटीआई के वित्तीय स्वास्थ्य की समीक्षा की जाएगी.
हालांकि सरकार ने संसद में सार्वजनिक खरीद विधेयक, 2012 पेश किया है और उसके प्रावधानों, सीपीएसई सहित खरीद निकायों के तहत सामान की सरकारी खरीद, कार्य एवं सेवाओं के लिए नियम बनाए जाएंगे. सार्वजनिक खरीद अधिनियम के लागू होने के बाद सीपीएसई के लिए ऐसी सरकारी खरीद के नियम बनाए जाएंगे. यह नियम दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई पर भी लागू होंगे.


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