संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए/UNFPA) एवं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ/UNICEF) ने बाल विवाह रोकने हेतु 8 मार्च 2016 को नई पहल की घोषणा की. इस नई पहल को ‘यूएनएफपीए-यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू ऐक्सेलरेट एक्शन टू एंड चाइल्ड मैरिज’ नाम दिया गया है.
उपरोक्त के तहत यूएनएफपीए एवं यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से वर्ष 2030 तक बाल विवाह रोकने और दुनियाभर की लाखों बच्चियों के अधिकारों की रक्षा करने के अग्रिम प्रयासों की दिशा में एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की.
मुख्य तथ्य:
• संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के मौके पर इस पहल की घोषणा की.
• इस घोषणा से बच्चियों को कम उम्र में शादी से रोकने व शादी कर चुकी अबोध बच्चियों को समर्थन देने की एक वैश्विक पहल के रूप में शुरू किया गया है.
• इसे विशेषकर अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व सहित उन 12 देशों में शुरू किया जायेगा जिनमें बाल विवाह दर अधिक है.
• इस नई पहल को यूएनएफपीए-यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू ऐक्सेलरेट एक्शन टू एंड चाइल्ड मैरिज नाम दिया गया है.
• इस पहल का उद्देश्य अगले 15 वर्षो में परिवारों, समुदायों, सरकारों और युवा लोगों की मदद से बाल विवाह को खत्म करना है.
मुख्य तथ्य:
• संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के मौके पर इस पहल की घोषणा की.
• इस घोषणा से बच्चियों को कम उम्र में शादी से रोकने व शादी कर चुकी अबोध बच्चियों को समर्थन देने की एक वैश्विक पहल के रूप में शुरू किया गया है.
• इसे विशेषकर अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व सहित उन 12 देशों में शुरू किया जायेगा जिनमें बाल विवाह दर अधिक है.
• इस नई पहल को यूएनएफपीए-यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू ऐक्सेलरेट एक्शन टू एंड चाइल्ड मैरिज नाम दिया गया है.
• इस पहल का उद्देश्य अगले 15 वर्षो में परिवारों, समुदायों, सरकारों और युवा लोगों की मदद से बाल विवाह को खत्म करना है.
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