उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति को मंजूरी दी-(15-MAR-2016) C.A

| Tuesday, March 15, 2016
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 14 मार्च 2016 को 'उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति' को मंजूरी प्रदान की. इस नीति के तहत राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम किए जाएंगे एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना की जाएगी.
उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के मुख्य बिंदु

•    वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में राज्य सरकार ने राज्यांश में 100 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल, 2016 से वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 400 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया. 
•    वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन की स्थापना भी प्रदेश सरकार करेगी.
•    निरक्षर वरिष्ठ नागरिकों को साक्षर बनाने का कार्य किया जाएगा तथा वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक किया जाएगा.
•    वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित सभी प्रकार के वृद्धाश्रमों से संबंधित नीति विषयक प्रकरणों के निर्धारण, मॉनीटरिंग व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक वृद्धाश्रम नियामक इकाई का गठन किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता निदेशक समाज कल्याण करेंगे तथा विभागीय संयुक्त निदेशक इसके सदस्य सचिव/संयोजक होंगे.
•    वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य स्तर पर 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि' की स्थापना की जाएगी. इस निधि में सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियों, ट्रस्टों, धर्मार्थ संस्थाओं व निजी व्यक्तियों से प्राप्त सहायता अथवा दान राशि जमा कराई जाएगी तथा ऐसी धनराशि को कर मुक्त किया जाएगा. निधि की स्थापना/शुरुआत राज्य सरकार के 5 करोड़ रुपये के योगदान से की जाएगी.
•    प्रदेश स्तर पर 'उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक काउंसिल' का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा.

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