केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2016 को प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के आयात पर पांच वर्ष के लिए 44.7 प्रतिशत शुल्क लगाया. यह शुल्क चीन, मलेशिया, फिलिपिन्स एवं विएतनाम से मंगाई जाने वाली मशीनों पर लगाया जायेगा.
यह शुल्क सभी प्रकार की मशीनों इंजेक्शन-मोल्डिंग एवं इंजेक्शन प्रेस मशीनों पर लगाया गया है.
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अनुसार घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में आई गिरावट को देखते हुए विदेशी आयात पर यह शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया.
देशों के अनुरूप लगाया गया शुल्क
यह शुल्क सभी प्रकार की मशीनों इंजेक्शन-मोल्डिंग एवं इंजेक्शन प्रेस मशीनों पर लगाया गया है.
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अनुसार घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में आई गिरावट को देखते हुए विदेशी आयात पर यह शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया.
देशों के अनुरूप लगाया गया शुल्क
• चीन के ताईपेई से मंगाई गयी मशीनों पर 27.98 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है.
• मलेशिया एवं फिलिपिन्स पर 44.74 एवं 30.85 प्रतिशत शुल्क लगाया गया.
• वियतनाम पर 23.15 प्रतिशत कर लगाया गया.
प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का उपयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रसंस्करण या मोल्डिंग के लिए किया जाता है.
एंटी डंपिंग उपायों को निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने एवं घरेलू उद्योगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए लिया जाता है. यह उपाय आयात को प्रतिबंधित उत्पादों की लागत में अनुचित वृद्धि के लिए नहीं किये जाते.
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