केंद्रीय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ. एम वीरप्पा मोइली ने 04 नवंबर 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन
कंपनियों के पेट्रोल स्टेकशनों से पांच किलोग्राम वाले रसोईं गैस (एलपीजी) के
गैर-सब्सिडी सिलेंडरों की बिक्री की योजना को पूरे देश में लागू करने के प्रस्ताव
को मंजूरी प्रदान की. विदित हो कि 5 अक्टूबर 2013 को कोलकाता, चेन्नई, मुम्बूई
एवं बैंगलुरू में चुनिंदा कंपनियों से इन सिलेंडरों की बिक्री हेतु इस योजना की
शुरुआत की गयी थी.
हालांकि
इस मंजूरी पर आगामी लोक सभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान
में रखते हुए यह स्वीकृति आचार संहिता की शर्तों पर आधारित होगी. इसके अतिरिक्त
तेल विपणन कंपनियों को तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय/पेट्रोलियम विस्फोईटक और
सुरक्षा संबंधी वैधानिक स्वीनकृति की शर्त पर अन्य पेट्रोल
स्टेषशनों को इसमें शामिल करने की अनुमति प्रदान की.
लाभ
लाभ
केंद्रीय
पेट्रोलियम मंत्रालय के इस निर्णय से किसी पहचान पत्र के आधार पर पेट्रोल
स्टेरशनों के माध्यनम से बाजार मूल्यर पर 5 किलोग्राम
के एलपीजी सिलेंडरों प्राप्त किया जा सकेगा. हालांकि, इसेक
लिए पहली बार 1000 रुपये के अलावा सिलेंडर पर लागू करों तथा
रेग्यूीलेटर के लिए 250 रुपये के अलावा और लागू करों के
भुगतान करना पड़ेगा.
इस
योजना से छात्रों, सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों,
वीपीओ कर्मचारियों एवं काम के असामान्ये समय वाले लोगों (जैसे
प्रवासी लोगों) के लिए काफी सहुलियत भरी होगी, क्योंकि इससे
उन्हेंव सिलेंडर प्राप्त् करने में आसानी होगी और वे अपने मन-मुताबिक समय पर
पेट्रोल स्टे्शनों से सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे,
जो अपेक्षाकृत लम्बेा समय तक खुला होता है.
Who: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री
What: पेट्रोल स्टेशनों से 5 किलो के गैर सब्सिडी सिलेंडरों की बिक्री की योजना
को मंजूरी
When: 04 नवंबर 2013
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