राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के तहत अनिवार्य रूप से बीमा करने का राज्यों को केंद्र का निर्देश-(23NOV-2013) C.A

| Saturday, November 23, 2013
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केंद्र ने राज्यों को कृषि ऋण लेने वाले किसानों की फसलों का राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (National Crop Insurance Programme, एनसीआईपी) के तहत अनिवार्य रूप से बीमा करने का निर्देश दिया. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस आशय का निर्देश 20 नवंबर 2013 को जारी किया. इसमें कहा गया है, ‘सिफारिशों व विभिन्न फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन से मिले अनुभव व भागीदारों के विचारों के आधार पर घटक-योजनाओं में अनेक सुधार किए गए हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक किसान अनुकूल बनाया जा सके’. 

ऋणी यानी कर्जदार किसान राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (National Crop Insurance Programme, एनसीआईपी) की उस घटक योजना के दायरों में अनिवार्य रूप से आएंगे जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने अधिसूचित किया हो.

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (National Crop Insurance Programme,एनसीआईपी) वर्ष 2013 के रबी मौसम से लागू किया जाना है. 
 
राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी)  
राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (National Crop Insurance Programme), प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) तथा नारियल पाम बीमा योजना को मिला कर बनाया गया. यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन एक योजना है
Who: केंद्र सरकार
Where: नई दिल्ली
What: फसलों का राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के तहत अनिवार्य बीमा करने का निर्देश
When: 20 नवंबर 2013