दीपक संधू ने पांच सूचना आयुक्‍तों को पद और गोपनीयता की शपथ दि‍लाई-(23NOV-2013) C.A

| Saturday, November 23, 2013
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मुख्‍य सूचना आयुक्‍त दीपक संधू ने केंद्रीय सूचना आयोग में मंजूला पाराशर, यशोवर्द्धन आजाद, शरत सभरवाल, एमए खान यूसुफी और मदभूषणम श्रीधर आचार्युलू को सूचना आयुक्‍त के पद और गोपनीयता की शपथ 22 नवम्बर 2013 को दि‍लाई. 
केंद्रीय सूचना आयोग में इन पांच सूचना आयुक्‍तों के साथ कुल सूचना आयुक्‍तों की संख्‍या मुख्‍य सूचना आयुक्‍त सहित दस हो गई.

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्‍त के रूप में कार्यभार संभालने से पहले भारतीय पुलि‍स सेवा के एक पूर्व अधि‍कारी यशोवर्द्धन आजाद मंत्रि‍मंडल सचि‍वालय में सुरक्षा सचि‍व के पद पर थे.

सूचना आयुक्‍त का पदभार संभालने से पहले पाकि‍स्‍तान में भारत के उच्‍चायुक्‍त पद से सेवा मुक्‍त शरत सभरवाल एक राजनयि‍क हैं.

सूचना आयुक्‍त का पदभार संभालने से पहले भारतीय डाक सेवा की पूर्व अधि‍कारी मंजूला पाराशर डाक वि‍भाग से सचि‍व पद से सेवा मुक्‍त अधि‍कारी हैं.

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्‍त का पदभार संभालने से पहले भारतीय कानून सेवा के एक पूर्व अधि‍कारी एमए खान यूसुफी हवाई अड्डा अपील प्राधि‍करण के अध्‍यक्ष पद पर थे.

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्‍त का पदभार संभालने से पहले मदभूषणम श्रीधर आचार्युलू, नालसर (एनएएलएसएआर) में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे. 
इनकी सेवा अवधि पांच साल या इनकी उम्र 65 वर्ष  होने तक (इनमें से जो पहले हो) है.

केन्द्रीय सूचना आयोग 
केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया था. भारत सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को सहज, सुचारु रखने और देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने एवं सरकारी पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 स्थापित किया था.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में नागरिकों के अनुरोध पर समय से सरकारी सूचना का उत्तर देने का अधिदेश दिया गया है. यह प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों आदि द्वारा उपलब्‍ध कराए गए विवरणों के संबंध में शीघ्र जानकारी प्राप्‍त करने के लिए नागरिकों को आर.टी.आई. पोर्टल प्रदान करने तथा भारत सरकार एवं राज्‍य सरकारों के अतंर्गत आने वाले विभिन्‍न लोक प्राधिकारियों द्वारा वेब पर प्रकाशित सूचना के अधिकार से जुडी़ जानकारी /प्रकटन के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है.

"राइट टू इन्फॉरमेशन" (आरटीआई) का अर्थ है- 'सूचना का अधिकार' और इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है. आरटीआई के तहत हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है.
Who: पांच सूचना आयुक्‍त
What: पद और गोपनीयता की शपथ
When: 22 नवम्बर 2013


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