राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्रालय के
अधीन एक योजना है और इसे प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) तथा नारियल पाम बीमा योजना
को मिला कर बनाया गया.
राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम वर्ष 2013 के रबी मौसम से लागू किया जाना है. ऋणी यानी कर्जदार किसान राष्ट्रीय फसल
बीमा कार्यक्रम की उस घटक योजना के दायरे में अनिवार्य रूप से आएंगे जिसे संबद्ध
राज्य सरकार ने अधिसूचित किया हो.
केंद्र सरकार ने 20 नवंबर 2013 को राज्यों को कृषि ऋण लेने वाले किसानों की फसलों का राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के तहत अनिवार्य रूप से बीमा करने का निर्देश दिया.
केंद्र सरकार ने 20 नवंबर 2013 को राज्यों को कृषि ऋण लेने वाले किसानों की फसलों का राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के तहत अनिवार्य रूप से बीमा करने का निर्देश दिया.
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