केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की-(19-SEP-2015) C.A

| Saturday, September 19, 2015
केंद्र सरकार ने खनन से सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का 17 सितंबर को 2015 को शुभारंभ किया.
इस कार्यक्रम से खनन से संबंधित परिचालनों से प्रभावित लोगों तथा क्षेत्रों का कल्याण किया जाएगा. इसमें डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग किया जाएगा. डीएमएफ खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित देश के सभी जिलों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत बनाए गए थे.
पीएमकेकेकेवाई योजना का उद्देश्य 
•    खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना. ये राज्य और केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं/परियोजनाओं की सम्पूरक भी होंगी
•    खनन जिलों में लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पर खनन के दौरान और बाद में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम करना/दूर करना शामिल हैं.
•    खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधि टिकाऊ जीवन यापन सुनिश्चित करना. जीवन की गुणवत्ता में ठोस सुधार सुनिश्चित करते हुए जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा. पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, महिला और बाल विकास, वरिष्ठ तथा विकलांगजनों का कल्याण, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च‍ प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस निधि का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करेंगे.
•    हितकर जीवन यापन वातावरण बनाने के लिए निधि की शेष राशि सड़क, पुल, रेलवे, जलमार्ग परियोजनाओं, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बनाने पर खर्च की जाएगी.
पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन में डीएमएफ की भूमिका
केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20-ए के तहत पीएमकेकेकेवाई को लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकारों को निदेश जारी किए और राज्यों को यह निर्देश दिया गया कि डीएमएफ के लिए बनाए गए नियमों में इन्हें शामिल करे.
डीएमएफ को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बरतें और उनके द्वारा चलाई विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट दें.

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