दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और घटते निवास क्षेत्र को लेकर बनाई गयी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 17 मई 2017 को दिल्ली के 89 गांवों को शहरीकृत घोषित किया. दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी करके इस संबंध में जानकारी प्रदान की.
दिल्ली के विभिन्न स्थानों में स्थित इन 89 गांवों की पुरानी आबादी के साथ-साथ पूरी राजस्व संपदा को शहरी घोषित कर दिया गया.
दिल्ली के विभिन्न स्थानों में स्थित इन 89 गांवों की पुरानी आबादी के साथ-साथ पूरी राजस्व संपदा को शहरी घोषित कर दिया गया.
मुख्य बिंदु
• दिल्ली के उपराज्यपाल ने लैंड पूलिंग क्षेत्र में आने वाले 89 गांवों का दर्जा ग्रामीण से शहरी कर दिया.
• उपराज्यपाल ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट-1957 के सेक्शन-507 के तहत 89 गांवों का ग्रामीण क्षेत्र का दर्जा खत्म करते हुए इन्हें शहरी क्षेत्र घोषित किया.
• इससे पहले यह क्षेत्र केवल कृषि के लिए ही भूमि उपयोग कर सकते थे लेकिन अब इन्हें रियल एस्टेट के लिए भी उपयोग किया जा सकता है.
• लैंड पूलिंग योजना के लिए अपनी जमीन डीडीए को बेची जा सकती है तथा इस पर रिहाइशी मकान बनाये जा सकते हैं.
• उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार उत्तरी दिल्ली के पचास गांव तथा दक्षिणी दिल्ली के 39 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा दिया गया है.
• दिल्ली के उपराज्यपाल ने लैंड पूलिंग क्षेत्र में आने वाले 89 गांवों का दर्जा ग्रामीण से शहरी कर दिया.
• उपराज्यपाल ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट-1957 के सेक्शन-507 के तहत 89 गांवों का ग्रामीण क्षेत्र का दर्जा खत्म करते हुए इन्हें शहरी क्षेत्र घोषित किया.
• इससे पहले यह क्षेत्र केवल कृषि के लिए ही भूमि उपयोग कर सकते थे लेकिन अब इन्हें रियल एस्टेट के लिए भी उपयोग किया जा सकता है.
• लैंड पूलिंग योजना के लिए अपनी जमीन डीडीए को बेची जा सकती है तथा इस पर रिहाइशी मकान बनाये जा सकते हैं.
• उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार उत्तरी दिल्ली के पचास गांव तथा दक्षिणी दिल्ली के 39 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा दिया गया है.
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