किरण रिजिजू ने अदनान सामी खान को भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया.
केंद्रीय गृह राज्य् मंत्री किरण रिजिजू ने विख्यात गायक एवं संगीतज्ञ अदनान सामी खान को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया. यह प्रमाण पत्र भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत प्रदान किया गया. नागरिकता के उनके अनुरोध को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी.
विदित हो कि अदनान सामी ने नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और सरकार को संतुष्ट किया था कि नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, वे उनके मामले में पूरी की गई.
अदनान सामी की मां जम्मू कश्मीर की हैं, जबकि उनके पिता पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट थे. अदनान सामी का जन्म 15 अगस्त 2015 को लाहौर में हुआ था.
अदनान 2001 से भारत में रह रहे हैं. सामी 13 मार्च, 2001 को पर्यटक वीजा पर पहली बार भारत आए थे. भारतीय उच्चायोग ने उनका वीजा एक साल की वैधता के साथ जारी किया था. जिसे बाद में समय के साथ बढाया गया.
उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट की समय अवधि 27 मई, 2010 को समाप्त हो गई थी जिसे बाद में पाकिस्तान सरकार ने नवीनीकृत नहीं किया था.
यह वीजा इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग की तरफ से जारी किया गया था. सामी को मिले वीजा की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही, लेकिन 27 मई, 2010 को पाकिस्तान द्वारा जारी किया गया उनका पासपोर्ट 26 मई, 2015 को एक्सपायर हो गया. इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने पासपोर्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया.
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