केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2015 को 200 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष नामक एक योजना का शुभारम्भ किया.
इस योजना के अंतर्गत एसिड हमलों, मानव तस्करी, बलात्कार, सीमा पर गोली बारी से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी. मुआवजा राशि की मात्रा में विसंगति को कम करने के क्रम में राज्यों को, राज्य पीड़ित मुआवजा योजना में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.
इस योजना के अंतर्गत एसिड हमलों, मानव तस्करी, बलात्कार, सीमा पर गोली बारी से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी. मुआवजा राशि की मात्रा में विसंगति को कम करने के क्रम में राज्यों को, राज्य पीड़ित मुआवजा योजना में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य
• राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मौजूदा पीड़ित मुआवजा योजना का समर्थन करना और उसमे सहयोग देना.
• विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मुआवजा राशि की मात्रा में असमानता को कम करना.
• प्रभावी ढंग से पीड़ित मुआवजा योजना को लागू करने के लिए राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना.
• विभिन्न अपराधों के शिकार लोगों को वित्तीय सहायता जारी रखना विशेष रूप से बलात्कार, एसिड हमले, मानव तस्करी, सहित यौन अपराध आदि.
पीड़ितों को एसिड हमले, बलात्कार, मानव तस्करी, विकलांगता और विभिन्न क्षति के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा.
• विभिन्न राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित मुआवजा राशि की मात्रा में असमानता को कम करना.
• प्रभावी ढंग से पीड़ित मुआवजा योजना को लागू करने के लिए राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना.
• विभिन्न अपराधों के शिकार लोगों को वित्तीय सहायता जारी रखना विशेष रूप से बलात्कार, एसिड हमले, मानव तस्करी, सहित यौन अपराध आदि.
पीड़ितों को एसिड हमले, बलात्कार, मानव तस्करी, विकलांगता और विभिन्न क्षति के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा.
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