सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार कार्ड के उपयोग की स्वैच्छिक स्वीकृति प्रदान की-(16-OCT-2015) C.A

| Friday, October 16, 2015
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 15 अक्टूबर 2015 को आधार कार्ड के उपयोग की स्वैच्छिक स्वीकृति प्रदान की. इसके तहत आधार कार्ड अब मनरेगा, पीएफ, पेंशन, जनधन में भी चलेगा, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दी लेकिन इसके साथ ही पीठ ने साफ किया कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा.
विदित हो कि 11 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता प्रतिबंधित करने से हो रही परेशानी को लेकर आरबीआई, सेबी और गुजरात सरकार ने गुहार लगाई थी, लेकिन तीन जजों की बेंच ने राहत न देते हुए मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेज दिया था. इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि केवल एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस के लिए ही आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है.

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