हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव हेतु शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की घोषणा की-(13-AUG-2015) C.A

| Thursday, August 13, 2015
हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव हेतु शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की 11 अगस्त 2015 को घोषणा की. हरियाणा सरकार के घोषणा के तहत अब 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवार ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे. सरकार ने सामान्य श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं और महिलाओं एवं दलितों के लिए आठवीं पास निर्धारित की है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायती राज चुनाव के लिए तय नए मापदंडों को मंजूरी दी गई. इसके लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया. इसके पहले अभी तक हरियाणा में पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी. 

उपरोक्त के साथ ही पंचायती राज में नैतिक स्वच्छता लाने के मद्देनजर सरकार ने आपराधिक प्रवृत्ति और चार्जशीट (जिसमें दस वर्ष की सजा हो सकती हो) उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी. चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के लिए सहकारी बैंकों का कर्ज व बिजली का पूरा बिल भरना अनिवार्य है. इसके साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान के मद्देनजर स्वच्छ हरियाणा का संकल्प पूरा करने के लिए हर उम्मीदवार को घर में शौचालय होने का स्व-प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा. 

विदित हो कि पंचायती राज उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करने का उपरोक्त नियम सबसे पहले राजस्थान सरकार अपना चुकी है.

0 comments:

Post a Comment