कर सम्बन्धी सूचनाओं को साझा करने के लिए भारत और सेशेल्स के मध्य समझौते को मंजूरी-(21-AUG-2015) C.A

| Friday, August 21, 2015
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2015 को भारत और सेशेल्स के मध्य कर सम्बन्धी सूचनाओं को साझा करने वाले समझौते को मंजूरी प्रदान की.
इस समझौते का उद्देश्य भारत और सेशेल्स के मध्य कर सम्बन्धी सूचनाओं का आदान-प्रदान कर, कर अपवंचन पर अंकुश लगाना है. 
 
समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं
 
• इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश कर सम्बन्धी घरेलू कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए आवश्यक सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करेंगे. 
• समझौते के तहत प्राप्त की गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सूचना भेजने वाले देश की अनुमति से ही सूचना को उन अधिकारियों ,प्राधिकरणों अथवा न्यायिक क्षेत्र से साझा किया जाएगा जो कर सम्बन्धी अपील के मूल्यांकन, संग्रह, प्रवर्तन और मूल्यांकन से सम्बंधित हैं.
• इस समझौते में प्रक्रियाओं पर कोई मतभेद सुलझाने के लिए आपसी समझौते की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है.

समझौते के अंतर्गत किसी वीत्तीय निहतार्थ को शामिल नहीं किया गया. परन्तु 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक की असाधारण लागत की स्थित में भारत सरकार को समझौते के अनुच्छेद 9 तहत ही खर्च वहन करना होगा.
पृष्ठभूमि 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के तहत केन्द्र सरकार कर अपवंचन को रोकने के क्रम में किसी विदेशी देश के साथ समझौता कर सकती है. 
विदित हो करों के संबंध में सूचना साझा करने के लिए समझौता लाने की वार्ता 8 से 9 जून 2015 को सेशेल्स में की गई थी. भारत इससे पहले अर्जेंटीना, बहमास, बहरीन, बेजीज, बरमुडा, ब्रिटिश विर्जिन आइलैंड, केमैन आईलैंड, जिब्राल्टर, गुएरन्से, ऑयल आफ मैन, जर्सी, लिबेरिया, लिंच्टेंसटीन, मकाओ, मोनाको और सॉन मेरिनो के साथ भी यह समझौता कर चुका है.

0 comments:

Post a Comment