आरबीआई ने प्राकृतिक आपदाओं से पचास प्रतिशत फसल नष्ट होने पर फसल ऋण चुकाने की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई-(25-AUG-2015) C.A

| Tuesday, August 25, 2015
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 21 अगस्त 2015 को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण 50 प्रतिशत फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में बैंकों को कृषि ऋण की अदायगी की अवधि पांच वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी गई है.
इस अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर 33 प्रतिशत फसल को नुकसान पहुंचता है तो अदायगी पर एक साल की रोक सहित ऋण वापसी की अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है. 
विदित हो केंद्र सरकार ने किसानों को सब्सिडी या मुआवजा देने के लिए फसल के नुकसान के मानदंड को 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था.इसके बाद, रिजर्व बैंक ने यह अधिसूचना जारी की है.

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