भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 अगस्त 2015 को सात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया. इसकी सूचना बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गयी.
जिन एनबीएफसी कम्पनियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया गया है उनमें दिल्ली से आर्टिसंस माइक्रो फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड व आरसीएस परिवार फाइनेंस लिमिटेड, कोलकाता से नॉट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इडन ट्रेड ऐंड कामर्स, श्वेताश्री फाइनैंस, देवरा स्टाक्स ऐंड सिक्यॉरिटी लिमिटेड तथा रेलिगेयर फाइनैंस लिमिटेड शामिल हैं.
जिन एनबीएफसी कम्पनियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया गया है उनमें दिल्ली से आर्टिसंस माइक्रो फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड व आरसीएस परिवार फाइनेंस लिमिटेड, कोलकाता से नॉट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इडन ट्रेड ऐंड कामर्स, श्वेताश्री फाइनैंस, देवरा स्टाक्स ऐंड सिक्यॉरिटी लिमिटेड तथा रेलिगेयर फाइनैंस लिमिटेड शामिल हैं.
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो. इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचरों/प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया-खरीद(हायर-पर्चेज), बीमा कारोबार, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना होता है.
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