केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में संशोधनों को मंजूरी दी-(28-AUG-2015) C.A

| Friday, August 28, 2015
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अगस्त 2015 को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में संशोधनों को मंजूरी दे दी ताकि गुजरात और उत्तराखंड के कुछ समुदायों के संदर्भ में कुछ सुधार किये जा सकें.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की ओर से मिली सलाह के अनुरूप जातियों (समुदायों को शामिल करने) सुधारने के संदर्भ में यह निर्णय किया गया. निम्न जातियों / समुदायों गुजरात और उत्तराखंड के दो राज्यों में ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है:
  • गुजरात: सिपाई , पटनी जमात या तुर्क जमात (सभी मुस्लिम)
  • उत्तराखंड: कहार, तंवर सिंघारिया
इस संशोधन के तहत एन जातियों/समुदायों के व्यक्तिय को मौजूदा नीति के अनुसार केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों के साथ-साथ सरकारी सेवाओं और पदों में भी आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम होंगे.
वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र होंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए वर्तमान में उपलब्ध केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई छात्रवृत्ति का भी लाभ उठा सकेंगे.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के बारे में
  • सर्वोच्च न्यायालय के अनुसरण में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी निकाय के तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन किया गया.
  • आयोग नागरिकों के किसी वर्ग की सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल किए जाने के अनुरोधों की जाँच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक शामिल किए जाने या कम शामिल किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा.
  • आयोग की सलाह आमतौर पर केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगा.
  • एनसीबीसी समय-समय पर केन्द्र सरकार को निविदा के लिए सलाह देता है. कुल 30 अधिसूचनाएं 24 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओबीसी को केंद्रीय सूची में अधिसूचित किया गया है. 2343 प्रविष्टिया अब तक जारी की गयी हैं.

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