हिंडन नदी में प्रदूषण फ़ैलाने पर 20000 रुपये जुर्माने का निर्देश: एनजीटी-(28-AUG-2015) C.A

| Friday, August 28, 2015
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने 24 अगस्त 2015 को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) एवं गाजियाबाद नगर निगम निकाय को हिंडन नदी में प्रदूषण फ़ैलाने पर 20000 रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश जारी किया.

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने 26 अगस्त 2015 तक नदी के किनारे फेंके गये ठोस अपशिष्ट और मलबे को भी हटाने का आदेश दिया.

यह निर्देश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा दिल्ली के एक निवासी, जेपी शर्मा, द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किये.

हिंडन नदी

यह यमुना की एक सहायक नदी है जो निचली हिमालयन रेंज में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है.

यह यमुना नदी में मिलने से पहले गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य 400 किलोमीटर तक मुज़फ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा से होकर बहती है.

यह गंगा बेसिन की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है क्योंकि यह वृहद जनसंख्या एवं प्रदूषण वाले क्षेत्रों से होकर बहती है.

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