प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दादरा और नगर हवेली के मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियमन, 2005 को मंजूरी 20 अगस्त 2015 को दी गई. यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया.
इस बैठक में संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत दादरा एवं नगर हवेली के मूल्यवर्धित कर यानि वैट (संशोधन) विनियमन 2015 को लागू करने की मंजूरी दी गई.
इसके तहत दादर एवं नगर हवेली मूल्यवर्धित कर विनियमन 2005 की धारा 4 के उपबंध (बी) को संशोधित करके उनके स्थान पर '(बी) तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सामानों के संबंध में 5 प्रतिशत की दर से' की प्रविष्टि की गई. इससे केंद्र शासित प्रदेश को अतिरिक्त कुल राजस्व और शुद्ध कर सृजन में सहायता होगी जो क्रमश: वार्षिक 120 करोड रूपये और 7 करोड रूपये अनुमानित है.
भारत के संविधान अनुच्छेद 240
संविधान के अनुच्छेद 240, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप; दादरा और नगर हवेली; दमन और दीव और पांडिचेरी में शांति, प्रगति और सुशासन के नियमों को बनाने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है.
संविधान के अनुच्छेद 240, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप; दादरा और नगर हवेली; दमन और दीव और पांडिचेरी में शांति, प्रगति और सुशासन के नियमों को बनाने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है.
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