सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई-(17-DEC-2015) C.A

| Thursday, December 17, 2015

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2015 को दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया. सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के तहत 31 मार्च 2016 तक दिल्ली में डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है.

सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के साथ ही साथ वर्ष 2005 से पहले के रजिस्ट्रेशन वाले ट्रकों की दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया. इसके अलावा, जिन ट्रकों में अब दिल्ली का सामान नहीं होगा, उनके दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई एवं साथ ही, दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर लगने वाला ग्रीन टैक्स दोगुना करने का आदेश दिया.

विदित हो कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निर्देश दिया था कि दिल्ली में तत्काल प्रभाव से डीजल से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा. अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों से कहा था कि वे डीजल गाड़ियां नहीं खरीदें. जिसके बाद यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था.

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