आरबीआई द्वारा 16 केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना-(01-APR-2015) C.A

| Wednesday, April 1, 2015

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया(आरबीआई) ने 31 मार्च 2015 को 16 केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर पांच लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया.
यह जुर्माना इन बैंकों पर केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया. 

जिन 16 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया वह हैं-
क्रमांक.
बैंक का नाम
1.
दुमका केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, दुमका (झारखंड)
2.
गुमला सिमडेगा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (झारखंड)
3.
धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (झारखंड)
4.
धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (झारखंड)
5.
मानसा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, मानसा (पंजाब)
6.
जींद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (हरियाणा)
7.
गोपालगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोपालगंज (बिहार)
8.
अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अजमेर (राजस्थान)
9.
हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, (राजस्थान)
10.
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीकानेर (राजस्थान)
11.
सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सिरोही (राजस्थान)
12.
बूंदी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी (राजस्थान)
13.
बौद्ध सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, (ओडिशा)
14.
भवानीपटना केन्द्रीय सहकारी बैंक, (ओडिशा)
15.
कटक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (ओडिशा)
16.
संबलपुर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, (ओडिशा) 
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह दंड 1949 की धारा 47(ए) के प्रावधानों के तहत केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण इन बैंकों पर यह जुर्माना लगाया.

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