संसद में पारित हुए वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) के 122वें संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन करने वाला असम पहला राज्य बन गया है.
- असम विधानसभा ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया.
- विधानसभा में वित्तमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रस्ताव पेश किया .
- असम राज्य के वित्तमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार जी एस टी से असम जैसे उपभोक्ता राज्य को फायदा होगा.
- राज्य सरकार उनसे सेवाकर वसूल कर सकेगी, लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब को जी एस टी से बाहर रखा जाएगा.
- सरमा ने आश्वासन दिया कि राज्य के हितों की रक्षा की जाएगी.
- मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार विधेयक का अनुमोदन राज्य के लिए ऐतिहासिक है.
- संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन से हिमालयी राज्य असम को भी इस कर प्रणाली से विशेष लाभ होगा.
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