केंद्र सरकार ने आयकर नियमों में संशोधन किया-(16-JAN-2017) C.A

| Monday, January 16, 2017
केंद्र सरकार की तरफ से 8 जनवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार आयकर नियमों में संशोधन किया गया है. इसके तहत सभी बैंकों को 28 फरवरी 2017 तक खाताधारकों से पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड या फॉर्म 60 मांगने का आदेश दिया है.
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में 9 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 के बीच जिन खातों में ढाई लाख रुपये से अधिक रकम जमा हुई है. उसका ब्योरा बैंकों और डाकघरों को आयकर विभाग को 15 जनवरी 2017 तक सौंपना होगा. इस नियम के लागू होने के बाद उन खातों के ग्राहकों को जानो (केवाईसी) की पड़ताल की जाएगी.
इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने चालू खाते पर भी रिपोर्ट 15 जनवरी 2017 तक मांगी गई है. इसमें को-ऑपरेटिव बैंकों में जमा कराई गई राशि भी शामिल है.
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि एक ही व्यक्ति ने विभिन्न खातों में पैसे जमा कराए हैं, तथा उसका कुल योग निर्धारित सीमा राशि यानी बचत खातों में ढाई लाख से ज्यादा है, तो उसकी भी रिपोर्ट आयकर विभाग को सौंपी जाए.
मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2016 से लेकर 9 नवंबर 2016 के बीच ऐसे खातों की जानकारी दें, जिनमें नोटबंदी के दौरान 12.50 लाख रुपये और एक या उससे ज्यादा बचत खातों में कुल 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा कराई गई.
केंद्र सरकार ने 8 नवम्बर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट कानूनी तौर पर रद्द कर दिया था.
अधिसूचना के अनुसार पचास हजार रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर डाकघरों, बैंकों, रेस्टोरेंट और होटलों को रिकार्ड रखने के साथ पैन नंबर या फार्म 60 लेना जरूरी होगा.

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