बीईई ने ऊर्जा दक्षता पर आंशिक जोखिम गांरटी कोष के लिए आरईसीपीडीसीएल से समझौता किया-(24-JUL-2015) C.A

| Friday, July 24, 2015
ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गांरटी कोष को परिचालित करने के लिए जुलाई 2015 के तीसरे सप्ताह में ऊर्जा दक्षता ब्यूषरो (बीईई) और आरईसी बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने आरईपीडीसीएल, आरईसी लिमिटेड और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) की ओर से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.
यह समझौता बीईई के महानिदेशक डॉ अजय माथुर की उपस्थिति में बीईई के सचिव संजय सेठ और आरईसीपीडीसीएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी सोम्य कांत के मध्य हुआ.

ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गांरटी कोष (पीआरजीएफईई) क्या है ?

पीआरजीएफईई ऊर्जा दक्षता आर्थिक विकास (एफईईईडी) से संबंधित ढांचे के अंतर्गत एक नवीन वित्तीय व्यवस्था है, जो परिष्कृत ऊर्जा दक्षता संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत की गई पहलों में से एक है. इस कोष की स्थांपना ऊर्जा दक्षता ब्यू्रो और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है. पीआरजीएफईई ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्धध कराने वाले वित्ती य संस्थाहनों (बैंकों/एनबीएफसी) को जोखिम का आंशिक कवरेज उपलब्धल कराने संबंधी जोखिम साझा करने की व्यवस्था है.

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