15 जुलाई 2015 को केरल उच्च न्यायालय ने माना कि केरल क्रिकेट संघ (KCA) सरकारी कार्यालय नहीं है. KCA भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का सदस्य है. यह फैसला जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक ने केसीए अध्यक्ष टी सी मैथ्यू और अन्य पदाधिकारियों की तरफ से दायर रिट याचिकाओं से संबंधित फैसले में किया.
याचिका त्रिशूल सतर्कता अदालत द्वारा केरल क्रिकेट संघ के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत शुरु की गई कार्यवाही के खिलाफ दर्ज किया गया था. ये कार्यवाही एर्नाकुलम जिले में एडाकोची में प्रस्तावित स्टेडियम के लिए जमीन की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित थी. फैसले में अदालत ने कहा कि चूंकि केसीए सरकारी कार्यालय नहीं है और स्टेडियम बनाने के लिए यह किसी वैधानिक कानून या
सरकार के फैसले के तहत कानूनी दायित्व के अधीन नहीं था इसलिए केसीए अधिकारियों के खिलाफ किसी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा.
इसके अलावा, अदालनत ने माना कि अगर स्टेडियम का निर्माण किसी सकारात्मक कानून या सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाता है तो उसका काम सार्वजनिक कर्तव्य के दायरें में आएगा.
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