केंद्र सरकार ने 29 सितम्बर 2016 को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की स्थापना को अधिसूचित किया. यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना किया गया.
केंद्र सरकार ने आरबीआई एक्ट में यह संशोधन भारत रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45ZB के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अधिसूचित किया.
आरबीआई एक्ट के नियम के मुताबिक मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों होगें, जिनमें तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक करेगा.
आरबीआई एक्ट के नियमानुसार मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जायेगा.
रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के अध्यक्ष होंगे. भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के प्रभारी के रूप में काम करेंगे.
हाल ही में बनें आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की उपस्थिति में मौद्रिक नीति समिति में तीन स्वतंत्र लोगों को नियुक्त किया है उनमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक पमी दुआ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर चेतन घाटे तथा आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर रवींद्र एच ढोलकिया का नाम शामिल किया गया है.
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