केंद्र सरकार द्वारा कार निर्माताओं को प्रत्येक वाहन पर कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण की जानकारी देने का निर्देश-(21-OCT-2016) C.A

| Friday, October 21, 2016
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार निर्माताओं को कार्बन उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण की जानकारी देने का निर्देश दिया गया. प्रदूषण संबंधी नए नियम अप्रैल 2017 से लागू होंगे.

इससे वाहन निर्माता द्वारा नए ख़रीदे गये वाहन से होने वाले प्रदूषण के बारे में किये गये दावे के बारे में भी सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी. केंद्र सरकार द्वारा टेस्टिंग एजेंसियों को यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक इंजन का टेस्ट करने के पश्चात् इसके उत्सर्जन स्तर की जानकारी दी जाए.

मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर व्हीकल के फॉर्म 22 में किया गया यह संशोधन हाल ही में अधिसूचित किया. जब भी नया वाहन ख़रीदा जायेगा ग्राहक को इस संदर्भ में एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा जिसमें यह सब जानकारी मौजूद होगी.
फॉर्म 22 में संशोधन

•    1 अप्रैल 2017 से वाहन निर्माताओं को फॉर्म 22 में सभी वाहनों के फॉर्म 22 पर यह जानकारी दी जानी चाहिए.

•    इस फॉर्म में ब्रांड, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, कार्बन उत्सर्जन की जानकारी, भारत स्टेज आदि का ब्यौरा दिया जायेगा.

•    फॉर्म में वाहन निर्माता को प्रदूषण के घटक जैसे एचसी, एनओएक्स, पीएम आदि की भी जानकारी देना अनिवार्य होगा.

•    यह संशोधित नियम पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड सभी वाहनों पर लागू होंगे. इसके अतिरिक्त इसे ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट पर भी लागू किया जायेगा. फॉर्म 22 में निर्माता के हस्ताक्षर भी मौजूद रहेंगे.

•    ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट के केस में सम्बंधित एसोसिएशन के प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षिरत फॉर्म मान्य होंगे.

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