एफआईआई तथा आरएफपीआई अब डेन नेटवर्क्स लिमिटेड में 74 फीसदी तक निवेश कर सकते हैं– आरबीआई-(02-NOV-2015) C.A

| Monday, November 2, 2015
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 अक्टूबर 2015 को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (आरएफपीआई) को पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत डेन नेटवर्क्स लिमिटेड में चुकता पूंजी (पेड अप कैपिटल) में 74 फीसदी तक निवेश करने की अनुमति दे दी.
डेन नेटवर्क्स लिमिटेड ने अपने निदेशक मंडल स्तर और शेयरधारकों के विशेष संकल्प द्वारा इसकी इक्विटी शेयरों औऱ परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को एफआईआई/ आरएफपीआई द्वारा बढ़ाने की सहमति वाले प्रस्तावों को पारित कर दिया है.
ये खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से किए जा सकते हैं. खरीद फेमा अधिसूचना के विनियमन 5 ( 2) और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी.
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत रिजर्व बैंक ने इसे अधिसूचित किया है.
फेमा अधिनियम का विनियमन 5 (2)
फेमा अधिनियम के विनियमन 5 ( 2) के अनुसार एक पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) किसी भारतीय कंपनी के शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचरों को पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत खरीद सकता है. यह खरीद फेमा, 1999 की अनुसूची 2 में निर्धारित नियमों और शर्तों के विषयाधीन होगी.

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