महाराष्ट्र सरकार ने 24 नवम्बर 2015 को गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना 2015-16 आरंभ करने का निर्णय लिया. इस बीमा योजना में दुर्घटनावश मारे गये किसानों को बीमा प्रदान किया जायेगा.
इस योजना का उद्देश्य किसानों एवं उनके परिवारों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराना है. भूमि ब्यौरे में दर्ज किसानों में 10-75 वर्ष के 1.37 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे.
इस नयी योजना के तहत प्रत्येक किसान को वार्षिक 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. इस योजना के लिए सरकार 27.25 करोड़ का प्रीमियम देगी.
इस योजना का उद्देश्य किसानों एवं उनके परिवारों को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराना है. भूमि ब्यौरे में दर्ज किसानों में 10-75 वर्ष के 1.37 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे.
इस नयी योजना के तहत प्रत्येक किसान को वार्षिक 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. इस योजना के लिए सरकार 27.25 करोड़ का प्रीमियम देगी.
इस योजना के तहत निम्नलिखित कवर किया जायेगा:
• सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं
• आकस्मिक दुर्घटना जैसे सांप का काटना, हत्या, करंट लगना, बिच्छू का काटना, नक्सलियों का हमला, जानवर का हमला करना एवं बिजली गिरना आदि.
वर्तमान योजना ‘किसान दुर्घटना बीमा योजना’ की अवधि 30 नवम्बर 2015 को समाप्त हो रही है एवं इसी दिन से नयी योजना आरंभ होगी.
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