भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 22 फरवरी 2016 को 26 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया.
आरबीआई द्वारा रद्द किये गये इन 26 कम्पनियों के पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत रद्द किये गये.
पंजीकरण रद्द करने के निर्णय की बाद निम्नलिखित कम्पनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर सकतीं.
आरबीआई द्वारा रद्द किये गये इन 26 कम्पनियों के पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत रद्द किये गये.
पंजीकरण रद्द करने के निर्णय की बाद निम्नलिखित कम्पनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर सकतीं.
यह कम्पनियां हैं:
• लाभ लीज एंड फाइनेंस लिमिटेड
• लाभ फिनवेस्ट लिमिटेड
• मथुरा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
• विज़ार्ड फिनकैप लिमिटेड
• एम जे के मरकैनटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
• एवोरिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
• बेंगानी रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड (पहले इसे मयूरी विनिमय प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
• बजाज ऑटो लिमिटेड होल्डिंग्स
• अल्फा जनरल लीजिंग एंड फायनांस प्राइवेट लिमिटेड
• बिनिकोम व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
• एमआईएस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
• एस.जे. फाइनेंस एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
• गणपति विन्कॉम प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में, सावी नेटवर्किंग रियलटर्स लिमिटेड)
• डेल्टन इंपेक्स (पी) लिमिटेड
• अबिरामी फाइनेंशियल सर्विसेज [भारत] लिमिटेड
• आईटीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
• ब्रेकइवन बिजनेस क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
• पथिक ओवरसीज लिमिटेड
• जेएमबी कमर्शियल एंड क्रेडिट लिमिटेड
• एसजे लिमिटेड सम्पदा
• कॉसमेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
• पवई ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
• मॉडर्न विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
• स्वधर फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
• पनवायर होल्डिंग्स लिमिटेड
• आईडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
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