मुंबई उच्च न्यायालय ने 30 जून 2015
को नेस्ले इंडिया को दो-मिनट मैगी नूडल्स का निर्यात करने के लिए
अनुमति प्रदान की. देश में नूडल्स की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उसके इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड की गुणवत्ता पर आदेश को लेकर न्यायिक समीक्षा की अपील की थी.
कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उसके इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड की गुणवत्ता पर आदेश को लेकर न्यायिक समीक्षा की अपील की थी.
इससे पहले 25 जून 2015 को एफएसएसएआई ने 5 जून 2015 को लगाये गए प्रतिबंध को सही बताते हुए नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स की सभी किस्मों पर को खाने के लिए असुरक्षित व खतरनाक बताया था.
परीक्षणों के दौरान 70 में से 30 नमूने खतरनाक पाए गये. इनमें परीक्षणों के दौरान मैगी में स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट तथा सीसा तय मात्रा से अधिक पाए गए थे.
उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 14 जुलाई 2015 को होगी.
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