केंद्र सरकार ने जून 2015 में राष्ट्रीय तल-स्तरीय न्यूनतम वेतन (National
floor-level Minimum Wage- NFLMW) 160 रूपये प्रतिदिन निर्धारित किया. इसके पूर्व इसकी राशि 137 रुपए प्रति दिन निर्धारित थी.
न्यूनतम वेतन संबंधित केंद्र सरकार का
नया नियम 1 जुलाई 2015 से प्रभावी होगा. केंद्र सरकार के इस
निर्णय से श्रमिकों वर्ग के लाखों लोगों को फायदा होगा.
राष्ट्रीय तल-स्तरीय न्यूनतम वेतन (NFLMW) से संबंधित मुख्य तथ्य:
• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग
(NCRL) की
सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1996 में पहली बार इसे लागू किया गया.
• राष्ट्रीय तल-स्तरीय न्यूनतम वेतन का मुख्य उद्देश्य एक समान वेतन संरचना और देश भर में न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करना है.
• यह एक गैर-संवैधानिक उपाय है और हर संशोधन के बाद संबंधित राज्य सरकारों के स्तर पर इसका अनुमोदन होता है.
• इसके तहत वर्ष 1996 में प्रति दिन न्यूनतम वेतन 35 रुपये तय की गई थी और तब से लगभग नियमित रूप से प्रत्येक दो वर्ष में यह संशोधित किया जाता रहा है.
• राष्ट्रीय तल-स्तरीय न्यूनतम वेतन का मुख्य उद्देश्य एक समान वेतन संरचना और देश भर में न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करना है.
• यह एक गैर-संवैधानिक उपाय है और हर संशोधन के बाद संबंधित राज्य सरकारों के स्तर पर इसका अनुमोदन होता है.
• इसके तहत वर्ष 1996 में प्रति दिन न्यूनतम वेतन 35 रुपये तय की गई थी और तब से लगभग नियमित रूप से प्रत्येक दो वर्ष में यह संशोधित किया जाता रहा है.
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