अमेरिका और चीन आगंतुकों को दस वर्ष केलिए वैध वीजा देने के लिए राजी
हो गए. इस निर्णय की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोनों देशों के
बीच बीजिंग में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (अपेक) शिखर सम्मेलन में 10 नवंबर 2014 को की.
यह वीजा नियम 12 नवंबर 2014 से प्रभाव में आने हैं. वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच वीजा केवल एक वर्ष के लिए मान्य थे.
यह वीजा नियम 12 नवंबर 2014 से प्रभाव में आने हैं. वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच वीजा केवल एक वर्ष के लिए मान्य थे.
नए वीजा नियम के अंतर्गत व्यापार और पर्यटन वीजा दस वर्ष के लिए मान्य होगा जबकि छात्र वीजा पांच वर्ष के लिए मान्य होगा.
बहरहाल, नए वीजा नियम के अंतर्गत एक यात्री अमेरिका या चीन में कितने समय तक रहेगा या फिर प्रवेश के लिए कितने समय तक वीजा मान्य हैं. इस पूर्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा. अमेरिका में प्रवेश हेतु वीजा आवेदन के लिए व्यक्ति साक्षात्कार की स्थापित पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी.
नयी वीजा विस्तार व्यवस्था से लोगों का एक दूसरे से सम्पर्क बढ़ेगा ओर दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में आदान-प्रदान और परस्पर लाभकरी सहयोग की सुविधा बढ़ जाएगी.
टिप्पणी
चीनी लोगों के लिए वीजा की वैधता का विस्तार ऐसे समय में उठाया गया कदम है जब अमेरिका की प्रशांत क्षेत्र में मौजूदगी और साइबर जासूसी पर चिंता के कारण चीन-अमेरिका संबंध खराब दौर से गुज़र रहे हैँ. इस कदम से दोनों राष्ट्रों को फायदा होगा
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