भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने संयोजन नियमन
से सम्बंधित स्पर्धा अधिनियम 2002 के
प्रावधानों में 28 मार्च 2014 को
संशोधन किया. इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं.
संशोधन के मुख्य उद्देश्य
• नोटिस दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना.
• स्पर्धा चिंता न बढ़ाने वाले करोबार से संबंधित आवश्यकताओं का पूरा करने में नरमी.
• निश्चिंतता प्रदान करना.
• पालन संबंधी आवश्यकताओं को कम करना.
संयोजन नियमन में किये गये संशोधन की प्रमुख विशेषताएं
• भारत में बाजारों पर प्रभाव के संबंध में अनिश्चितता को टालने के उद्देश्य से अनुसूची-1 के विषय (10) को समाप्त किया गया.
• मामलों के स्वभाव तथा आयोग द्वारा दिये गये संसाधनों तथा पक्षों को दी गई सहायता को देखते हुए शुल्क में संशोधन का निर्णय.
• फार्म-1 के लिए आईएनआर 1000000 से 1500000 कर दिया गया है तथा फार्म-2 के लिए 4000000 से 5000000 कर दिया गया.
• नियम 29 को समाप्त करने का निर्णय. नियम 29 संयोजनों से संबंधित मामलों में अपील की प्राथमिकता के संबंध में अतिरिक्त शर्त लगाता था.
• सूचना (Notice) दाखिल करने की आवश्यकताओं पर अधिक निश्चितता प्रदान करना.
• अधिसूचना आवश्यकता को कारोबार के मूल के संबंध में निर्धारित करना.
विदित हो कि संयोजन नियमन से जुड़ा स्पर्धा कानून 2002 के प्रावधान एक जून 2011 से प्रभावी है. संयोजन नियमन में इस संशोअधन के पहले दो बार-23 फरवरी 2012 और 4 अप्रैल 2013 को संशोधन किया गया था.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India, CCI) भारत की एक विनियामक संस्था है. इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके.
संशोधन के मुख्य उद्देश्य
• नोटिस दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना.
• स्पर्धा चिंता न बढ़ाने वाले करोबार से संबंधित आवश्यकताओं का पूरा करने में नरमी.
• निश्चिंतता प्रदान करना.
• पालन संबंधी आवश्यकताओं को कम करना.
संयोजन नियमन में किये गये संशोधन की प्रमुख विशेषताएं
• भारत में बाजारों पर प्रभाव के संबंध में अनिश्चितता को टालने के उद्देश्य से अनुसूची-1 के विषय (10) को समाप्त किया गया.
• मामलों के स्वभाव तथा आयोग द्वारा दिये गये संसाधनों तथा पक्षों को दी गई सहायता को देखते हुए शुल्क में संशोधन का निर्णय.
• फार्म-1 के लिए आईएनआर 1000000 से 1500000 कर दिया गया है तथा फार्म-2 के लिए 4000000 से 5000000 कर दिया गया.
• नियम 29 को समाप्त करने का निर्णय. नियम 29 संयोजनों से संबंधित मामलों में अपील की प्राथमिकता के संबंध में अतिरिक्त शर्त लगाता था.
• सूचना (Notice) दाखिल करने की आवश्यकताओं पर अधिक निश्चितता प्रदान करना.
• अधिसूचना आवश्यकता को कारोबार के मूल के संबंध में निर्धारित करना.
विदित हो कि संयोजन नियमन से जुड़ा स्पर्धा कानून 2002 के प्रावधान एक जून 2011 से प्रभावी है. संयोजन नियमन में इस संशोअधन के पहले दो बार-23 फरवरी 2012 और 4 अप्रैल 2013 को संशोधन किया गया था.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India, CCI) भारत की एक विनियामक संस्था है. इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके.
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