भारत ने 30 जून 2014 को
मानवीय आधार पर अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए एक नई उदार वीजा नीति की घोषणा की.
यह नीति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई और 1 जुलाई
2014 से प्रभावी हो जाएगी.
नई नीति अफगानिस्तान के नागरिकों को एक समय में दो वर्ष की अवधि के लिए रहने का वीजा या निवास परमिट पर भारत में रहने की अनुमति देता है. इसके अलावा, 12 वर्ष से कम या 65 वर्ष से ऊपर अफगानिस्तान के नागरिकों को भी पुलिस रिपोर्टिंग से छूट प्रदान कर रहे हैं.
नई नीति अफगानिस्तान के नागरिकों को एक समय में दो वर्ष की अवधि के लिए रहने का वीजा या निवास परमिट पर भारत में रहने की अनुमति देता है. इसके अलावा, 12 वर्ष से कम या 65 वर्ष से ऊपर अफगानिस्तान के नागरिकों को भी पुलिस रिपोर्टिंग से छूट प्रदान कर रहे हैं.
इस नीति के अंतर्गत अफगान छात्रों, चिकित्सा
रोगियों, अल्पकालिक आगंतुकों, व्यवसायियों,
विद्वानों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए
पुलिस रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट के संबंध में भी उदार प्रावधान है.
असामाजिक तत्वों द्वारा सुविधाओं का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक नामांकन और फोटोग्राफी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई. नई नीति को अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए आगे मौजूदा वीजा नीति की प्रक्रियाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है.
असामाजिक तत्वों द्वारा सुविधाओं का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक नामांकन और फोटोग्राफी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई. नई नीति को अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए आगे मौजूदा वीजा नीति की प्रक्रियाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है.
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