सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2014
को कोरिया की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष ली कुन-ही को
गाजियाबाद न्यायालय के पेश होने का निर्देश जारी किया. ली कुन-ही पर 14 लाख डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप है.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति केसी
प्रहलाद और न्यायमूर्ति पीसी घोष की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स
पर एक भारतीय कंपनी द्वारा किये गये मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया.
इसके साथ ही, सर्वोच्च
न्यायालय ने ली कुन-ही के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर छह सप्ताह के लिए रोक लगा
दी.
पृष्ठभूमि एवं घटनाक्रम
एक भारतीय कंपनी ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पर वर्ष 2012
में 14 लाख डॉलर (लगभग 8.4 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था. वर्ष 2012
में गाजियाबाद न्यायालय ने ली कुन-ही के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
जारी किया था, जिसके खिलाफ ली कुन-ही ने इलाहाबाद उच्च
न्यायालय में अपील की थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने
ली कुन-ही को भगोड़ा करार दिया था.
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