भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30 दिसंबर 2014
को मिजोरम, मेघालय और उत्तराखंड में राज्यपाल
नियुक्त किए.
नियुक्तियां
उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अपने शेष कार्यकाल के लिए मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया. मेघालय के राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पॉल का स्थानांतरण कर दिया गया और उन्हें शेष कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया. अग्रिम आदेशों तक कृष्णकांत पॉल मणिपुर राज्यपाल कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को उनकी ड्यूटी के अतिरिक्त उन्हें मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, अग्रिम आदेश तक वह यह दायित्व निभाएंगे.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है, यह अनुच्छेद दो या इससे अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की नियुक्ति को सुरक्षा देगा.
उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अपने शेष कार्यकाल के लिए मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया. मेघालय के राज्यपाल डा. कृष्ण कांत पॉल का स्थानांतरण कर दिया गया और उन्हें शेष कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया. अग्रिम आदेशों तक कृष्णकांत पॉल मणिपुर राज्यपाल कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को उनकी ड्यूटी के अतिरिक्त उन्हें मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, अग्रिम आदेश तक वह यह दायित्व निभाएंगे.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है, यह अनुच्छेद दो या इससे अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की नियुक्ति को सुरक्षा देगा.
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