बिहार विधानसभा में मद्य निषेध, उत्पाद विधेयक 2016 पारित किया गया-(05-AUG-2016) C.A

| Friday, August 5, 2016
बिहार विधानसभा में 1 अगस्त 2016 को ‘बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016’ को पारित कर दिया.
हालांकि पूर्णशराबबंदी को लेकर बनाए गये इस नये कानून में ‘नीरा’ (अकिण्वित होने के पूर्व ताड के पेड़ से उतारा गया पेय पदार्थ) के उत्पादन की व्यवस्था होने तक दलित समाज के पासी समुदाय की आजीविका के परंपरागत कारोबार में छूट दी गयी है.
इससे पूर्व बिहार विधानसभा में भोजनावकाश के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016 को सदन में पेश किया था.
किसी घर से शराब की बोतल बरामद होने पर उस परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों की गिरफ्तारी का प्रावधान है. इससे पूर्व बजट सत्र के दौरान सदन द्वारा पारित बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2015 शराब पीने और रखने के झूठे आरोप में किसी को पकड़ने पर तीन महीने की सजा तथा दस हजार रुपये के जुर्माना का प्रावधान था, पर नये कानून में तीन साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

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