केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क सुरक्षा में सुधार संबंधी विधेयक को मंजूरी दी-(05-AUG-2016) C.A

| Friday, August 5, 2016
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 03 अगस्त 2016 को देश में सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु बहुप्रतीक्षित मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी. विधेयक में यातायात के नियमों का उल्‍लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई.
यह प्रस्ताव 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर तैयार किया गया.

मोटर वाहन संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान-
  • विधेयक में नाबालिग बच्‍चों द्वारा वाहन चलाने, नशे में गाड़ी चलाने और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.
  • दुर्घटना में मौत होने पर दस लाख रुपए तक का मुआवजा देना पड़ेगा.
  • हिट एंड रन मामले में दो लाख रुपए का हर्जाना देना होगा.
  • निर्धारित गति से तेज गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए से 4,000 तक के जुर्माने का भी प्रावधान है.
  • बच्चे द्वारा गाड़ी दुर्घटना के मामले में उसके अभिभावक या गाड़ी मालिक दोषी होंगे. उस पर 25,000 रु. का जुर्माना, तीन साल की जेल हो सकती है.
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा.
  • बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2,000 रु. जुर्माना और/या तीन महीने की जेल
  • ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना होगा.
  • आदेश नहीं मानने पर अब न्यूनतम जुर्माना 500 रुपए की जगह 2000 रुपए होगा.
  • लाइसेंस की शर्तें तोड़ने पर एक लाख रुपए वसूले जाएंगे. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना.
  • अयोग्य घोषित होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए जुर्माना.
  • खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर अब न्यूनतम 1000 रुपए की जगह 5000 रुपए का जुर्माना होगा.
  • ड़ी ओवरलोड होने पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा.
  • सीट बैल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित होगा.
  • हैलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित होगा.
  • भ्रष्टाचार रोकने हेतु ट्रांसपोर्ट वाहनों की अक्टूबर 2018 से ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग होगी.
  • वर्तमान मोटर वाहन कानून में 223 सेक्शन हैं. इनमें से इस विधेयक में 68 में संशोधन और 28 नए सेक्शन जोड़ने का प्रावधान किया गया है.

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