यह प्रस्ताव 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर तैयार किया गया.
मोटर वाहन संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान-
मोटर वाहन संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान-
- विधेयक में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने, नशे में गाड़ी चलाने और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं.
- शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.
- दुर्घटना में मौत होने पर दस लाख रुपए तक का मुआवजा देना पड़ेगा.
- हिट एंड रन मामले में दो लाख रुपए का हर्जाना देना होगा.
- निर्धारित गति से तेज गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए से 4,000 तक के जुर्माने का भी प्रावधान है.
- बच्चे द्वारा गाड़ी दुर्घटना के मामले में उसके अभिभावक या गाड़ी मालिक दोषी होंगे. उस पर 25,000 रु. का जुर्माना, तीन साल की जेल हो सकती है.
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा.
- बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2,000 रु. जुर्माना और/या तीन महीने की जेल
- ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना होगा.
- आदेश नहीं मानने पर अब न्यूनतम जुर्माना 500 रुपए की जगह 2000 रुपए होगा.
- लाइसेंस की शर्तें तोड़ने पर एक लाख रुपए वसूले जाएंगे. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना.
- अयोग्य घोषित होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए जुर्माना.
- खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर अब न्यूनतम 1000 रुपए की जगह 5000 रुपए का जुर्माना होगा.
- ड़ी ओवरलोड होने पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा.
- सीट बैल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित होगा.
- हैलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित होगा.
- भ्रष्टाचार रोकने हेतु ट्रांसपोर्ट वाहनों की अक्टूबर 2018 से ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग होगी.
- वर्तमान मोटर वाहन कानून में 223 सेक्शन हैं. इनमें से इस विधेयक में 68 में संशोधन और 28 नए सेक्शन जोड़ने का प्रावधान किया गया है.
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