विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पाकिस्तान, कैमरून और सीरिया पर पोलियो वायरस पर नियंत्रण करने में विफल रहने के कारण
7 मई 2014 को इन देशों के नागरिकों के
विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया. इस प्रतिबंध से कुछ 'शर्तो'
के साथ छूट का प्रावधान है.
मुख्य शर्तें
नए नियम के तहत पाकिस्तान, कैमरून
और सीरिया के नागरिकों को विदेश यात्रा करने से पहले पोलियो की दवा पीनी होगी.
डब्ल्यूएचओ के अनुसार,पाकिस्तान, कैमरून
और सीरिया के नागरिक यदि चार हफ्ते से ज्यादा की विदेश यात्र पर जाते हैं तो
उन्हें पोलियो की दवा पीने का प्रमाणपत्र देना होगा. विदेश यात्रा के 4 महीने से 1 वर्ष पहले के बीच में ही उन्हें दवा लेनी
होनी चाहिए.
पृष्ठभूमि
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफगानिस्तान, कैमरून, पाकिस्तान, सीरिया,
इक्वाटोरियल गिनी, इथोपिया, इजरायल और सोमालिया पोलिया वायरस की चपेट में हैं. मगर,जिन तीन देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, वहां
के नागरिकों की वजह से पोलियो फैलने का खतरा ज्यादा है. डब्ल्यूएचओ द्वारा गठित 21
सदस्यीय समिति ने इन देशों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी,
जिसे मान लिया गया.
विदित हो की भारत ने पाकिस्तान पर इस प्रकार का यात्रा
प्रतिबंध मार्च 2014 में ही लगा दिया था. जिसके तहत
पाकिस्तानी नागरिकों को 15 मार्च 2014 के
बाद से वीजा लेने से पहले पोलियो प्रमाणपत्र भी देना होता है. इस नियम के तहत यदि
भारतीय नागरिक भी ज्यादा समय तक पाकिस्तान में रुके तो उन्हें भी ऐसा प्रमाणपत्र
देना होगा.
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