सेबी कानून (संशोधन) विधेयक-2013 को राज्यसभा में 5 सितम्बर 2013 को पारित किया गया. इस संशोधन को मंजूरी मिलने से अब उच्च न्यायालय
के कार्यरत या रिटायर जजों को प्रतिभूति अपीलीय टिब्यूनल (सैट) का प्रमुख बनाया जा
सकेगा. लोकसभा इसे 27 अगस्त 2013 को मंजूरी प्रदान की थी.
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक द्वारा इसी वर्ष लागू
किए गए प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश-2013 का स्थान लिया जाना है.
विधेयक का उद्देश्य
यह संशोधन बाजार विनियमन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के
दायरे को व्यापक बनाने तथा उसे अधिक शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया.
विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य
• कानून में मुख्य संशोधन प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की
नियुक्ति से संबंधित है.
• प्रस्तावित संशोधित कानून के मुताबिक, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों को भी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा.
• पुराने नियमों के मुताबिक सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता था.
• प्रस्तावित संशोधित कानून के मुताबिक, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों को भी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा.
• पुराने नियमों के मुताबिक सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता था.
Who: राज्यसभा
Where: नई दिल्ली
When: 5 सितम्बर 2013
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