जर्मन मंत्रिमंडल ने अप्रवासियों के बच्चों को दोहरी नागरिकता की मंजूरी दी-(12-JULY-2014) C.A

| Saturday, July 12, 2014
जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के नेतृत्व में जर्मन मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई 2014 को अप्रवासियों के बच्चों के लिए दोहरी नागरिकता की अनुमति देने वाले नए कानून को मंजूरी दी.
नए कानून के अनुसार, वर्ष 1990 के बाद पैदा हुए लोगों को अब दोनों पासपोर्ट रखने की इजाज़त होगी अर्थात जर्मनी की नागरिकता और उनके माता पिता के देश की नागरिकता की अनुमति दी जाएगी. यह नियम उन लोगों के लिए लागू होता है जो कम से कम 21 वर्ष के हो और लगभग आठ वर्षों से जर्मनी में रह रहे हो या जर्मनी में लगभग छह वर्ष तक स्कूल में भाग लिया हो या जर्मनी में व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा किया हो.
यह अधिनियम बनने से पहले जर्मनी की संसद बंडेस्टॅग के निचले सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा.
अब तक ज्यादातर गैर यूरोपीय संघ के देशों से आए हुए अप्रवासी कहे जाने वाले जर्मनी में जन्मे बच्चों को जर्मन और अपने माता पिता के मूल की नागरिकता दी जाती थी पर अब उन्हे इनमें से किसी एक को चुनना होगा वो भी 23 वर्ष की आयु तक.
जर्मनी ने पहले ही यूरोपीय संघ के लिए दोहरी नागरिकता की अनुमति दी थी और दुनिया में कई अन्य देश में दोहरी या एकाधिक नागरिकता की अनुमति देते है.
पृष्ठभूमि
बहुत लंबे समय के बाद दोहरी नागरिकता की अनुमति के लिए अनुमोदित कानून की मांग की गई है. इस फ़ैसले से जर्मनी में रहने वाले तीन लाख तुर्की के लोगों को राहत मिल जाएगी. इसके अलावा यह कानून एंजेला मार्केल परंपरावादियों के साथ सत्ता में आए सोशल डेमोक्रेट (एसपीडी) की एक परियोजना के लिए भी रास्ता खोलता है.
तुर्की समुदाय के कुछ नेताओं ने इस नए कानून की आलोचना की है क्योंकि यह क़ानून केवल युवाओं पर लागू होता है उन लोंगों पर नहीं जिन्होंने जर्मनी में दशकों बिताए हैं.



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