भारतीय रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी बैंकों पर 5 लाख का जुर्माना लगाया-(06-AUG-2016) C.A

| Saturday, August 6, 2016
भारतीय रिजर्व बैंक ने 03 अगस्त 2016 को रायपुर स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया. सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों को जानो (केवाईसी) के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया.
  • आरबीआई ने बैंक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
  • जुर्माना दो सहकारी बैंकों पर लगाया गया है.
  • सहकारी बैंकों पर लगाए गए जुर्माने की राशि पांच-पांच लाख रूपए है.
  • आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार बैंकों में अरबन मरकनटाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक है.
  • भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के निदेशकों तथा उनके रिश्तेदारों को कर्ज न देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है.
  • रायपुर अरबन मरकनटाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया.
  • इस संबंध में कुछ महीने पहले बैंक को नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद जुर्माना लागो करने का निर्णय लिया गया.

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