केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2016 को आय घोषणा योजना के तहत काले धन की घोषणा पर कर व जुर्माने के भुगतान की समयसीमा बढाने की घोषणा की.
योजना को तहत कालेधन की घोषणा करने वाले अब 30 सितंबर 2017 तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत प्रभावी कर दर 45 प्रतिशत ही रहेगी.
अब केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2017 तक तीन किस्तों में बकाया भुगतान की अनुमति दी है.
आय घोषणा योजना 2016 के तहत कर एवं जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि की पहली किस्त 30 नवंबर 2016 तक, इसके बाद 25 प्रतिशत की दूसरी किस्त 31 मार्च 2017 तक देनी होगी. शेष राशि की तीसरी किस्त 30 सितंबर 2017 तक चुकानी होगी.
आईडीएस के तहत भुगतान अघोषित आय में से ही किया जा सकता है जिससे प्रभावी कर दर घटकर लगभग 31 प्रतिशत रह जाएगी.
पृष्ठभूमि:
उल्लेखनीय है कि आय घोषणा योजना आईडीएस की घोषणा 2016-17 के बजट में की गई थी. इसके तहत देश के भीतर कालाधन रखने वाला कोई भी व्यक्ति अघोषित संपत्ति की घोषणा कर सकता है, जिसपर वह कर और जुर्माने सहित कुल 45 प्रतिशत कर का भुगतान कर अपनी स्थिति पाक साफ कर सकता है.इसके बाद वह परेशानी और दंडात्मक कारवाई से बच सकता है.
0 comments:
Post a Comment